दिल्ली में पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत विशेष अधिकार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक रहेगा प्रभावी

primarymaster.in


 दिल्ली में पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत विशेष अधिकार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक रहेगा प्रभावी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के गृह (पुलिस-II) विभाग ने 15 जुलाई 2026 को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act), 1980 के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को विशेष शक्तियां प्रदान की हैं।

अधिसूचना के अनुसार, 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को NSA की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोध (Preventive Detention) संबंधी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(3) तथा धारा 2(e) के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है।

इन प्रावधानों के तहत, यदि सक्षम प्राधिकारी को यह संतोष हो कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए खतरा बन सकती हैं, तो उसे निवारक निरोध (Preventive Detention) में रखा जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उपयुक्त प्रक्रिया और समीक्षा के अधीन ऐसी निरोध अवधि अधिकतम 12 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

हालांकि, यह अधिसूचना किसी भी व्यक्ति को बिना कारण या बिना कानूनी प्रक्रिया के 12 महीने तक जेल भेजने का सामान्य अधिकार नहीं देती। निवारक निरोध के प्रत्येक मामले में NSA के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा और अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होते हैं।

यह अधिसूचना दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से जारी की गई है

दिल्ली में पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत विशेष अधिकार, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक रहेगा प्रभावी

Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Primary ka school

Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA

Leave a Comment