इन शिक्षकों को अब 8 KM दायरे में नहीं मिलेगा HRA, गड़बड़ी मिली तो नपेंगे हेडमास्टर

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 Bihar Teacher News: इन शिक्षकों को अब 8 KM दायरे में नहीं मिलेगा HRA, गड़बड़ी मिली तो नपेंगे हेडमास्टर

बक्सर। अब अवर्गीकृत शहर के शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में आवास भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें केवल अवर्गीकृत शहर की परिधि के अंदर ही इसका लाभ देय होगा। दूसरी तरफ वर्गीकृत शहर के शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में भी इसका लाभ दिया जाएगा। शिक्षकों के आवास भत्ता को लेकर विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी इंद्र कुमार कर्ण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें आवास भत्ता के बारे में स्पष्ट किया गया है कि इसका लाभ किसको मिलेगा और किसको नहीं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जो शिक्षक अभी तक इसका लाभ लेते आए हैं, उनका क्या होगा?

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जुलाई 2026 की अनुपस्थिति विवरणी संशोधित एचआरए दरों के अनुरूप तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराएं।

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि विवरणी में मकान किराया भत्ते की दरों में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई तो संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

जिला शिक्षा कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उद्देश्य शिक्षकों को नियमानुसार सही दर पर आवास भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करना है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बक्सर जिला मुख्यालय वर्गीकृत शहर की श्रेणी में आता है, इसलिए यहां पदस्थापित शिक्षकों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा।

वहीं, अवर्गीकृत शहरों में कार्यरत शिक्षकों को 7.5 प्रतिशत की दर से एचआरए देय होगा। जिले में अवर्गीकृत शहरों की श्रेणी में डुमरांव, ब्रह्मपुर, इटाढ़ी एवं चौसा नगर पंचायत शामिल हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980 के नियम 4(ख)(ii) के अनुसार बक्सर नगर परिषद की सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों की पात्रता की जांच के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्वीकृति मिलने पर ही 10 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

दूसरी तरफ बताया जाता है कि अभी अवर्गीकृत शहरों की श्रेणी में आने वाले शिक्षकों को भी आठ किलोमीटर की परिधि में इसका लाभ दिया जाता था। ऐसे में सवाल खडा होता है कि अभी तक जो इसका लाभ लेते आए हैं, उनका क्या होगा?

इस संबंध में पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि फिलहाल विभागीय नियमानुसार उन्होंने आवास भत्ता के लिए पत्र जारी कर दिया है और अब इसी के आधार पर शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाएगा।

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