बकाया वेतन भुगतान की मांग में दाखिल याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परवेज़ आलम व अन्य मदरसा अध्यापकों व स्टाफ की 1987 से बकाया वेतन भुगतान की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। आज़मगढ़ स्थित मदरसा जमीयतुल कुरैश जलालंधरी में परवेज़ आलम, आफताब हुसैन, अरशद हुसैन (सहायक अध्यापक), मोहम्मद जावेद (क्लर्क) और मोहम्मद मुस्तफा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) ने 1981 से 1987 के बीच नियुक्ति पाने का दावा किया था।
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