सरप्लस शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी, भेजा संशोधित डाटा

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 राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों

में छात्र-शिक्षक अनुपात (30:1) रखने के लिए शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची एवं सरप्लस शिक्षकों की सूची बीएसए के लागिन पर 16,17 अगस्त को प्रदर्शित की गई तो कुछ के डाटा सही होने पर प्रश्न उठ गए। ऐसे 3,207 विद्यालयों की सूची महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जांच के लिए भेजी थी। गड़बड़ी मिलने पर संशोधित डाटा अपलोड करने के लिए सचिव को कई बीएसए ने पत्र भेजे हैं। साथ ही त्रुटि के दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की भी जानकारी दी है।

नियमानुसार 30 छात्र संख्या तक एक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए। छात्र संख्या 31 होने पर दो शिक्षकों की नियुक्ति का मानक है। 60 संख्या तक दो शिक्षक नियुक्त रहेंगे। इसी क्रम में अधिक छात्र संख्या होने पर शिक्षकों की तैनाती होना चाहिए। इसके विपरीत कुछ जिलों के अनेक

विद्यालयों में 30 छात्र संख्या से एक अधिक अंकित होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आने से बच गए तो कुछ में छात्र संख्या एक कम होने पर एक शिक्षक सरप्लस की सूची में आ गए। अयोध्या के बीएसए ने सचिव परिषद को मानव संपदा पोर्टल पर ऐसी ही गड़बड़ी पर संशोधित डाटा अपडेट करने के लिए पत्र भेजा है।

कहा है, कार्य में शिथिलता बरतने पर संबंधित शिक्षक की एक वार्षिक वृद्धि अस्थायी रूप से रोकी गई है। इसी तरह गोरखपुर, झांसी सहित कुछ और जिलों में कार्रवाई की गई है। झांसी के बीएसए ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर उनकी ई-सर्विस पंजिका में अंकित किया है।

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