Kanpur News: शिक्षकों का मनमाना वेतन रोकने, बिना स्वीकृति कार्रवाई पर रोक
Kanpur News: कानपुर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधन के मनमाने फैसलो पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने रोक लगा दी है। प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को आदेश जारी कर कहा कि जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से प्रबंधन के फैसले की लिखित स्वीकृति या अनुमोदन नही हो जाता तब तक किसी शिक्षक कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की जाएगी और न ही वेतन रोका जाएगा। आदेश का विवरण
जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी ने जारी आदेश में कहा है कि कतिपय संस्थाओं के संस्था प्रधान एवं प्रबंधक अनावश्यक रूप से विद्यालय के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के विरुद्ध बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाए शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाही कर देते हैं और वेतन रोक लेते हैं। डीआईओएस ने स्पष्ट किया कि माध्यमिक शिक्षा
अधिनियम 1921 (यथा संशोधित) की धारा 16 छ के (3) (क) एवं (ख) के अनुसार कोई भी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक निरीक्षक को लिखित रूप से पूर्ण स्वीकृति के बिना न तो सेवामुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा। न ही उसकी उपलब्धियो में कोई कमी की जा सकेगी। न उसे सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा।
समस्या का उल्लेख
भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर दिवाकर मिश्र ने बताया कि उन्होंने एसे बढ़ते प्रकरणों के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की थी। इस पर अब आदेश जारी किया गया है। इनमें यह भी स्पष्ट है कि दण्ड के मामलो में निरीक्षक आदेश जारी करने से पूर्व प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस प्राप्ति के एक पखवारे के भीतर कारण बताए।
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