हाईकोर्ट से एनपीएस अंशदान विवाद पर 55 सहायक अध्यापकों को राहत, दो महीने में निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के 55 सहायक अध्यापकों के राष्ट्रीय पेंशन योजना अंशदान से जुड़े मामले में सक्षम अधिकारी को नियमानुसार दो महीने के भीतर तर्कसंगत आदेश करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अनुराग सिंह सहित कुल 55 सहायक अध्यापकों ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याचियों का कहना था कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके मासिक एनपीएस अंशदान को 13 फरवरी 2019 के शासनादेश के क्लॉज 2 (क) और 2 (ग) के तहत जमा किया जाए.
याचियों के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अध्यापकों ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार प्रत्यावेदन दिए लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट ने कहा कि याची आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ तीन सप्ताह के भीतर अपनी शिकायतों और संबंधित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.
प्रत्यावेदन प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए बिना किसी कानूनी अड़चन के अधिक से अधिक दो महीने के भीतर एक सकारण एवं स्पष्ट आदेश करेंगे ।
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