सभी कंपनियों को लागू करना होगा नया प्रावधान
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्यता के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी है। अब 25 हजार रुपये तक मूल वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाना अनिवार्य होगा। इससे देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ेंगे।
ईपीएफओ सदस्य बनने पर कर्मचारियों को भविष्य निधि बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) का लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राहुल वर्मा ने बताया कि नए प्रावधान को सभी संबंधित कंपनियों को लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी लिमिटेड हो या अन्य श्रेणी की, पात्र कर्मचारियों को ईपीएफओ के दायरे में लाना होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रयागराज परिक्षेत्र में करीब 1.34 लाख ईपीएफओ सदस्य हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
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