टीईटी पास शिक्षक पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे

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टीईटी पास शिक्षक पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे

यूपीटीईटी पास परिषदीय शिक्षकों ने पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। पंकज कुमार सिंह, अमरेन्द्र प्रताप शाही एवं अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका कर पदोन्नति करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज भाटिया की कोर्ट में सोमवार को होनी है। शिक्षकों का कहना है कि शासन ने 29 दिसंबर 2022 को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के आदेश दिए थे।

उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 31 जनवरी 2023, 19 फरवरी 2023 और चार जनवरी 2024 को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुरूप वरिष्ठता निर्धारित करते हुए प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी किए थे। इस बीच सभी 75 जिलों के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। लेकिन आज तक पदोन्नति की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है।

टीईटी की अड़चन सुप्रीम कोर्ट ने की दूर : पदोन्नति अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से संबंधित याचिकाएं भी निस्तारित हो चुकी हैं। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य माना है। ऐसे में साफ हो चुका है कि जिन शिक्षकों ने टीईटी पास की है उन्हें ही पदोन्नति दी जाएगी। लिहाजा दो से चार जुलाई तक आयोजित यूपीटीईटी-2026 में सफल एवं पूर्व में टीईटी/सीटीईटी पास कर चुके शिक्षकों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्राथमिक के प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है। लिहाजा कंपोजिट विद्यालय (1-8) को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में लेते हुए 100, प्राथमिक स्तर (1-5) पर 150 एवं उच्च प्राथमिक स्तर (6-8) पर 100 से अधिक छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक का पद सृजित करते हुए आवश्यक संशोधन के माध्यम से प्राथमिक के सहायक अध्यापकों, प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति जल्द से जल्द की जाए।

वरिष्ठता विवाद के कारण 2015 से पदोन्नति नहीं

विभिन्न जिलों में वरिष्ठता संबंधी विवाद के कारण 2015 से उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति नहीं हो सकी है। इस मामले से जुड़ी तपेश्वर राम एवं अन्य तथा उससे ससंबद्ध याचिकाएं भी 11 मार्च 2024 को एवं प्रयागराज से संबंधित सरला कुमारी की याचिका 24 सितंबर 2024 को निस्तारित हो चुकी है। ऐसे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की बाधा भी समाप्त हो चुकी है।

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