NPS कर्मचारियों के लिए अमेठी से महत्वपूर्ण आदेश
अमेठी: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमेठी द्वारा नई अंशदान पेंशन योजना (NPS) के संबंध में वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), अमेठी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त परिषदीय/शिक्षणेतर कर्मचारियों के NPS की कटौती एवं नियोक्ता अंशदान की राशि को संबंधित कर्मचारियों के NPS खाते में नियुक्ति से NPS कटौती शुरू होने तक की अवधि के ब्याज सहित जमा कराने की कार्रवाई की जाए।
यह पत्र 16 सितंबर 2026 को जिला प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन (PSPSA), जनपद इकाई-अमेठी द्वारा दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में जारी किया गया है। ज्ञापन में NPS कटौती में हुई देरी की अवधि के ब्याज सहित नियोक्ता अंशदान को NPS खाते में जमा कराने का अनुरोध किया गया था।
BSA अमेठी ने संबंधित अधिकारी को पत्र संलग्न करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य बात:
➡️ 01 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी
➡️ NPS कटौती में देरी की अवधि
➡️ देरी की अवधि का ब्याज सहित अंशदान जमा कराने की मांग
➡️ अमेठी BSA ने वित्त एवं लेखाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.
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