Census 2027: OBC जातियों के ड्रॉप-डाउन मेन्यू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना 2027 के दौरान डिजिटल जनगणना उपकरणों में OBC जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू का विकल्प शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि लोगों को अपनी जाति दर्ज करने के लिए पहले से उपलब्ध विकल्पों में से चयन करने की सुविधा दी जाए, ताकि उन्हें स्वयं जाति का नाम लिखने की जरूरत न पड़े।
याचिका में क्या मांग की गई थी?
उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया में OBC जातियों के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू शामिल करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि लोगों से उनकी जाति पूछकर स्वयं दर्ज कराने के बजाय उन्हें सूची में से उपयुक्त विकल्प चुनने की सुविधा दी जानी चाहिए।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया?
पीठ ने कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है। हालांकि, अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के समक्ष अपनी मांग रखने की छूट दी है। याचिका की प्रति संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन के रूप में भेजने की अनुमति भी दी गई।
जनगणना में जाति दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होगी?
रिपोर्ट के अनुसार, भारत के महापंजीयक ने जनगणना 2027 में जाति संबंधी जानकारी दर्ज करने के लिए पहले से तैयार ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय Open-Ended Question यानी खुला प्रश्न रखने का विकल्प चुना है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति को अपनी जाति का विवरण स्वयं दर्ज करना होगा। जाति संबंधी गणना जनसंख्या गणना के चरण के साथ की जाएगी।
आगे क्या होगा?
अब OBC Federation of India अपनी मांग संबंधित जनगणना अधिकारियों के समक्ष रख सकता है। ड्रॉप-डाउन मेन्यू लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण की नीति और विचार पर निर्भर करेगा।
महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉप-डाउन मेन्यू लागू करने का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखने की अनुमति दी है।
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