कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक निलंबित, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों की होगी जांच

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 बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के चलते एक सहायक अध्यापक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली द्वारा 2 नवंबर 2026 को जारी निलंबन आदेश में कंपोजिट विद्यालय सुन्दरी, विकासखंड भदपुरा में तैनात सहायक अध्यापक श्री कुबेर कुमार को निलंबित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, संबंधित शिक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय एवं विद्यालयीय कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की विभागीय जांच कराई जाएगी।

जांच में सामने आए प्रमुख आरोप

निलंबन आदेश में शिकायत के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है:

1. पेड़ों की कटाई का मामला: आरोप है कि वर्ष 2023 में विद्यालय परिसर में लगे पेड़ों को बिना अनुमति कटवाकर उनकी धनराशि का निजी उपयोग किया गया। हालांकि संबंधित शिक्षक ने पेड़ कटवाने से इनकार किया है।

2. विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) में अनियमितता: समिति के अध्यक्ष के चयन, बैठकों के आयोजन और रजिस्टर में हस्ताक्षरों को लेकर शिकायत की गई है।

3. रसोइयों के चयन में अनियमितता: ग्राम प्रधान द्वारा रसोइयों के चयन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया में बैठक और उपस्थिति रजिस्टर से संबंधित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

4. विद्यालय में दूध वितरण: आरोप है कि विद्यालय में बच्चों को दूध वितरण की व्यवस्था में अनियमितता बरती गई।

5. विद्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप: विद्यालय से अनुपस्थित रहने तथा विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के संबंध में भी सवाल उठाए गए हैं।

6. एमडीएम भुगतान में अनियमितता: जुलाई 2025 से सितंबर 2026 तक मध्याह्न भोजन (MDM) के भुगतान पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर नहीं होने का मामला भी जांच के दायरे में है।

7. विभागीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करना: शिक्षक आचरण के विपरीत कार्य करने एवं विद्यालय में एमडीएम योजना के अंतर्गत दूध वितरण नहीं कराने जैसे आरोपों का उल्लेख किया गया है।

जांच अधिकारी नियुक्त, 15 दिन में आरोप पत्र जारी करने के निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश में खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड नगर क्षेत्र को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि संबंधित निलंबित शिक्षक को 15 दिवस के भीतर नियमानुसार आरोप पत्र जारी करते हुए सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर तथ्यात्मक जांच आख्या प्रस्तुत करें।

वहीं खंड शिक्षा अधिकारी भदपुरा को निलंबन आदेश तत्काल पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं।

निलंबन अवधि में कहां रहेंगे शिक्षक?

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक को उच्च प्राथमिक विद्यालय नवदिया हरिश्चन्द्र, विकासखंड बिथरीचैनपुर से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

महत्वपूर्ण: आदेश में उल्लिखित सभी बिंदु जांच के अधीन आरोप हैं। इन्हें अभी प्रमाणित दोष नहीं माना जा सकता। विभागीय जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

स्रोत: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली का निलंबन आदेश दिनांक 02 नवंबर 2026 एवं संबंधित पत्रावली।

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