अमेठी सिटी। इंचार्ज प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षक लंबे समय से प्रधानाध्यापक के वेतन की मांग कर रहे हैं। विभाग में सुनवाई न होने पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने बीएसए को छह सप्ताह में शिक्षकों की मांग पर कार्रवाई करने को निर्देशित किया है। कोर्ट के आदेश से शिक्षकों में खुशी का माहौल है।
परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों को इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में तैनाती दी है। जिले में इंचार्ज प्रधानाध्यापकों की संख्या करीब सात सौ है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग से प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं।
विभाग ने सुनवाई न की तो जामो ब्लॉक के बाजगढ़ स्कूल में तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापक अनुराग कुमार यादव सहित 119 शिक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की शरण ली। हाईकोर्ट में शिक्षकों के अधिवक्ता अभीष्ट विक्रम सिंह ने बीएसए सहित 13 अन्य अधिकारियों को पार्टी बनाते हुए वाद दायर किया।
वाद में कोर्ट ने 30 अगस्त को फैसला सुनाया। शिक्षकों के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने प्राथमिक के साथ जूनियर /कम्पोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के पद की बकाया राशि ब्याज सहित जोड़ते हुए एरियर व वेतन भुगतान पर छह सप्ताह में कार्यवाही करने को कहा है। कोर्ट के निर्णय पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला संयोजक विवेक शुक्ला, पंकज प्रमोद तिवारी, अश्वनी, संतोष, राघवेंद्र सहित अन्य शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है।
डबल बेंच में जाएगा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग आदेश के खिलाफ अपील की तैयारी में जुटा है। बीएसए संजय कुमार तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से जारी आदेश के क्रम में शासन व उच्चाधिकारियों के निर्देश से विधिक राय लेकर डबल बेंच में अपील की जा रही है।
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