केंद्र प्रत्येक वेतन आयोग के फैसले के बाद मूल पेंशन को रीसेट नहीं करेगा जैसा कि ओपीएस के तहत मामला था:वित्त मंत्री

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 *The Centre will not reset the Basic Pension after each pay commission awards as was the case under OPS – Finance Minister*

*केंद्र प्रत्येक वेतन आयोग के फैसले के बाद मूल पेंशन को रीसेट नहीं करेगा जैसा कि ओपीएस के तहत मामला था – वित्त मंत्री*

क्या होता था: ओपीएस के तहत, जब भी कोई वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता था और कर्मचारियों का वेतन बढ़ता था, तो उनकी मूल पेंशन भी रीसेट हो जाती थी। इसका मतलब यह था कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ जाती थी।

फायदा: इससे रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन महंगाई और वेतन वृद्धि के अनुसार बढ़ती रहती थी, जिससे उनकी जीवनशैली पर महंगाई का कम प्रभाव पड़ता था।

केंद्र प्रत्येक वेतन आयोग के फैसले के बाद मूल पेंशन को रीसेट नहीं करेगा जैसा कि ओपीएस के तहत मामला था:वित्त मंत्री

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