निदेशक, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और वित्त को आदेश पालन का निर्देश

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 हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और प्रमुख सचिव वित्त को 30 सितंबर तक याची के बकाया वेतन का पूरा भुगतान कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या अवमानना आरोप तय किए जाने के लिए तीन अक्तूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा की अवमानना याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2009 में तीन माह के भीतर याची के बकाया वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका वर्ष 2009 से विचाराधीन है।

कोर्ट के पिछले आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया व वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा मुख्यालय ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया और बताया कि याची का ब्याज सहित कुल 1,25,92,090 रुपये बकाया है। हलफनामे से स्पष्ट है कि 88 लाख रुपये से अधिक ब्याज ही बकाया हो गया है। जिसका भुगतान लोक निधि से किया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ब्याज का भुगतान करने में टैक्स पेयर का धन खर्च होगा।

निदेशक, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और वित्त को आदेश पालन का निर्देश

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