शिक्षामित्र से अध्यापक बने शिक्षकों को पुरानी पेंशन का
विकल्प पत्र भरवाये जाने के संबंध में सचिव को पत्र
उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया श्री अनूप सिंह स०अ० व अन्य अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक-07.08.2024 का अवलोकन करनें का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित है कि हम प्रार्थीगण जनपद बस्ती के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर हैं। प्रार्थीगण सहायक अध्यापक ‘बनने से पूर्व शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत रहे है प्रार्थीगण डायट पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण करने के उपरांत 01.04.2005 से पहले जनपद बस्ती के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र के रूप में कार्यभार कियें। शिक्षामित्र पद पर नियुक्त के समय से ले निरंतर जनपद बस्ती में कार्यरत रहे हैं। शिक्षामित्र पद पर किए गए अनुभव पर भारांक पाकर प्रार्थीगण जनपद बस्ती में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। महोदय आपके द्वारा आदेश जारी हुआ है की पुरानी पेंशन लागू होने के पहले विज्ञापन जारी होने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिया जाए। इस संबंध में निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संजय सिंह बनाम राज्य सरकार तदर्थ शिक्षक रूप से नियुक्त कर्मी यदि आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य भर्ती प्रक्रिया में चयनित होगा तो उनकी नियुक्ति तिथि नई नियुक्ति न मानकर तदर्थ नियुक्ति वाली मानी जाएगी जिससे उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। पेंशन नियमावली 1961 के नियम 3(8) में उल्लेख किया गया है कि कोई भी अस्थाई कर्मी यदि उसी विभाग में नियमित होता है या दूसरा पद ग्रहण करता है तो पुरानी पेंशन हेतु नियमित सेवा में अस्थाई सेवा जोड़ा जाएगा और उसे पुरानी पेंशन दिया जाएगा जैसा कि हाईकोर्ट के कुछ आर्डर एवं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर शीला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश में भी उल्लेख हुआ है। अतः निवेदन हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू होने के पहले प्रार्थीगण की नियुक्ति शिक्षामित्र के पद पर जिसके लिए विज्ञापन सन् 28.03.2005 के पहले ही जारी हुआ है। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि 28.03.2005 के पहले
शिक्षामित्र चयन हेतु विभिन्न सत्रों में जारी विज्ञापन अवलोकन करते हुए विकल्प पत्र भरवाने की कृपा करें।” उक्त प्रत्यावेदन की छायाप्रति मय संलग्नक पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपर्युक्त अध्यापको के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के अवलोकनोंपरान्त विकल्पपत्र भरने के संबंध में अग्रेत्तर मार्गदर्शन / दिशा निर्देश प्रदान करनें का कष्ट करें।
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