150 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के Headmaster होंगे Surplus? इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

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150 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के Headmaster होंगे Surplus? इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

0–150 छात्र संख्या वाले विद्यालय के Head Teacher/Headmaster को केवल छात्र संख्या के आधार पर “surplus” मानकर समायोजित किया जा सकता है या नहीं?

 इस मामले में बहस पूरी होकर निर्णय सुरक्षित हो चुका है, हेड मास्टर के समायोजन से संबंधित यह बिंदु जल्द ही निर्णीत होगा।

150 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के Headmaster होंगे Surplus? इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

प्रयागराज/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही Surplus Teachers Adjustment प्रक्रिया के बीच Head Teacher/Headmaster के समायोजन से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के सामने पहुंचा है। मामले में यह महत्वपूर्ण सवाल है कि 0 से 150 छात्र संख्या वाले विद्यालय के Head Teacher/Headmaster को केवल छात्र संख्या के आधार पर Surplus मानकर समायोजित किया जा सकता है या नहीं।

मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर-6 में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ के समक्ष हुई। संबंधित आदेश के अनुसार 28 सितंबर 2026 को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं और कोर्ट ने Judgment Reserved कर दिया है।

क्या है मामला?

सीमा जायसवाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के नाम से दायर Writ-A No. 7241 of 2024 में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखीं।

आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज है:

Arguments are concluded.

Judgment reserved.

आदेश की तारीख 28 सितंबर 2026 है।

मामले की सुनवाई Hon’ble Justice Pankaj Bhatia की पीठ ने की।

Headmaster के समायोजन पर टिकी नजर

इस मामले का एक अहम पहलू कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के Head Teacher/Headmaster को Surplus मानने से जुड़ा है। खासतौर पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यदि किसी विद्यालय में छात्र संख्या 0–150 के बीच है, तो क्या सिर्फ छात्र संख्या के आधार पर वहां कार्यरत Head Teacher/Headmaster को Surplus घोषित करके दूसरे विद्यालय में समायोजित किया जा सकता है।

फिलहाल इस बिंदु पर अंतिम न्यायिक निर्णय सामने नहीं आया है। चूंकि मामले में बहस पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है, इसलिए अब संबंधित शिक्षकों और विभाग की नजर कोर्ट के आगामी निर्णय पर रहेगी।

फैसले से क्या स्पष्ट होगा?

कोर्ट का फैसला आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कम छात्र संख्या के आधार पर Headmaster/Head Teacher के Surplus Adjustment को लेकर न्यायालय का रुख क्या है और विभाग की समायोजन प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

महत्वपूर्ण: अभी कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। इसलिए Headmaster के समायोजन को लेकर किसी भी निष्कर्ष को कोर्ट के अंतिम Judgment के बाद ही निश्चित माना जाना चाहिए।

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