वरिष्ठता सम्बन्धी बिंदु🚩🚩🚩
> यदि किसी अध्यापक का नियम 21 के तहत एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरण (transfer) किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता (seniority) नए क्षेत्र में सबसे नीचे (bottom) तय की जाएगी।
वरिष्ठता की तिथि: नए स्थानीय क्षेत्र में अध्यापक का नाम उस वर्ग/श्रेणी की वरिष्ठता सूची में स्थानांतरण आदेश जारी होने की तारीख को शामिल किया जाएगा और उन्हें सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।
* प्रतिकर (Compensation): ऐसा व्यक्ति वरिष्ठता में हुए इस नुकसान या बदलाव के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिकर (मुआवजे या क्षतिपूर्ति) का हकदार नहीं होगा।
उदाहरण
मान लीजिए कि अध्यापक निर्भय सिंह ‘ की नियुक्ति वर्ष 2015 में जनपद बाराबंकी में हुई थी और वे वहाँ वरिष्ठता सूची में काफी ऊपर हैं।
यदि 2024 में अध्यापक ‘निर्भय सिंह’ का स्थानांतरण लखनऊ में कर दिया जाता है।
लखनऊ जनपद की वरिष्ठता सूची में ‘निर्भय सिंह’ का नाम उनके स्थानांतरण आदेश की तारीख को जोड़ा जाएगा।
भले ही ‘निर्भय सिंह’ के पास 10 साल का सेवा अनुभव है, फिर भी क्षेत्र लखनऊ के संबंधित वर्ग में पहले से मौजूद सभी अध्यापकों के नीचे (सबसे अंत में) ‘निर्भय सिंह’ का नाम रखा जाएगा।
इस प्रकार पुरानी वरिष्ठता का लाभ नए स्थान पर नहीं मिलेगा और इस नुकसान के बदले वे किसी प्रतिकर का दावा भी नहीं कर सकेंगे।
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