स्थानांतरण नीति का मुद्दा तय करेगी पीठ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरण नीति को लेकर उठा कानूनी मुद्दा तय करने के लिए मामला वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया है।
तय होना है कि पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नीति है कि दोनों को एक स्थान या नजदीक में तैनात किया जाए, इसे लागू करने के लिए बाध्य किया जा सकता है और क्या तबादला नीति के विपरीत आदेश की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने ललितपुर निवासी वरुण जैन की याचिका पर दिया है।
याची की नियुक्ति तकनीकी मुद्दा संरक्षण कार्यालय जालौन में की गई थी। याची का तबादला सिद्धार्थनगर कर दिया गया। पत्नी ललितपुर में अध्यापिका है। घर में वृद्ध मां की देखभाल के लिए याची ने ललितपुर या नजदीक के जिले में तबादला करने की अर्जी दी, जिसे अपर जिला प्रशासन कृषि निदेशालय ने 29 नवंबर 2023 को निरस्त कर दिया।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA





