डीमैट और म्यूचुअल फंड में 10 नॉमिनी बना पाएंगे, सेबी ने नामांकन नियमों में किया बदलाव

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  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के नामांकन नियमों में बदलाव किया है। 30 सितंबर को, सेबी की बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार इन दोनों में निवेशकों को 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति दी गई है। पहले इसमें यह संख्या तीन तक सीमित थी।

नए नियमों के तहत, कुछ सुरक्षा उपायों के साथ, नामांकित व्यक्तियों को अक्षम निवेशकों की ओर से फैसले लेन की अनुमति भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, नामांकित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि कम से कम कागजी कार्रवाई की जरूरत हो।

बाजार नियामक ने घोषणा की है कि वह संयुक्त खाताधारकों के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा। नामांकित व्यक्तियों को पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार जैसे दस्तावेज देने होंगे। जब कोई निवेश नामांकित व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाएगा, तो वे निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे।

म्यूचुअल फंड के फोलियो में नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ने या उसमें बदलाव करने के नियम अब आसान हो गए हैं। इसके लिए अब संयुक्त खाताधरकों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले सर्कुलर में सेबी ने घोषणा की कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कॉम्पलिएंस को आसान बनाने के लिए, नॉमिनेशन जमा न करने के कारण डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो अब फ्रीज नहीं किए जाएंगे।

नॉमिनी को बदलने की कोई सीमा नहीं होगी

नामांकित व्यक्तियों को जितनी बार चाहें बदल सकेंगे। इसके अतिरिक्त, अगर कोई नाबालिग नामांकित किया गया है तो उसके लिए संरक्षक घोषित करने का विकल्प भी होगा। सेबी ने सभी मौजूदा निवेशकों और यूनिटहोल्डर्स से सिक्यूरिटीज के ट्रांसफर की सुविधा के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि और बाजार में बेनामी सम्पतियों को बढ़ने से रोका जा सके। नामांकन विवरण अपडेट करते समय, निवेशकों को नाम, प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को आवंटित किए गए शेयर और आवेदक के साथ उनका संबंध अवश्य बताना होगा।

संयुक्त खातों के लिए यह नियम लागू होगा

संयुक्त खातों के मामलों में उत्तरजीविता का नियम लागू होगा। हिंदू अविभाजित परिवार में मुखिया की मृत्यु की स्थिति में खाता चलाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर कोई परिसंपत्ति पहले से गिरवी रखी गई थी, तो मृतक द्वारा नामांकित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे मामलों में लेनदारों के दावों को नामांकित व्यक्तियों को परिसंपत्ति हस्तांतरण करने पर प्राथमिकता दी जाएगी। संयुक्त डीमैट खातों और संयुक्त रूप से रखे गए म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकन वैकल्पिक होगा। नामांकन को स्वीकार करने और रिकॉर्ड रखने की एक प्रणाली होगी।

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