नई दिल्ली, नए श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर तय करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नए श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह मानक के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करे, राज्यों को उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा।
इस व्यवस्था के तहत राज्य न्यूनतम तय दर से अधिक मजदूरी दे सकेंगे लेकिन कम मजदूरी नहीं दे पाएंगे। अभी तक राज्यों को यह अधिकार था कि वह अपने हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दे सकें। केंद्र द्वारा तय मजदूरी देने को राज्य बाध्य नहीं थे।
यूपीआई से पीएफ निकासी जल्द : श्रम मंत्रालय ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों को जल्द यूपीआई और एटीएम के जरिए निकासी की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। प्रधानमंत्री का समय मिलने पर विधिवत तौर पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि सभी परीक्षण पूरे हो चुके हैं। मई के अंत तक इसके शुरू होने की उम्मीद है।
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