नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश

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● नई कारों के लिए 4 साल और दो पहिया वाहनों में 6 साल करने का निर्देश

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि को ‌4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए ‌6 साल तक करने का ‌निर्देश दिया है। पहले यह अवधि कारों के लिए 3 साल और मोटरसाइकिल के लिए 5 साल थी।

जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा कि आठ साल पहले जारी इस निर्देश के बावजूद, कई वाहन बिना बीमा के हैं। पीठ ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया। जस्टिस करोल ने आदेश में कहा कि ‘8 साल पहले दिए गए निर्देश के बाद भी, बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के हैं। इरडा और जीआईसी ने सिफारिश की है कि इस अवधि को न बढ़ाया जाए।

नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश

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