नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आईएएस अधिकारी आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने एक तरफ आईएएस अफसरों और दूसरी तरफ आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष पर नाराजगी जताते हुए यह टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा, इस विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वन संरक्षण कानून से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
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