वीएसए ने बिना मान्यता के संचालित आधा दर्जन से अधिक स्कूलों पर कसा शिकंजा
संसू, जागरण, प्रतापगढ़ः बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए समायोजन 2.0 का कार्य जारी है। इस प्रक्रिया के तहत 244 सरप्लस शिक्षकों ने आवश्यकता वाले विद्यालयों में आवेदन किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन पेयरिंग विद्यालयों की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है, उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी। कुछ की पेयरिंग रद की जा सकती है।
बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के अंतःजनपदीय स्थानांतरण के लिए पहले एक अगस्त तक आनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसे बाद में सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बढ़ाकर चार अगस्त कर दिया। इस प्रक्रिया के तहत 244 शिक्षकों ने आवेदन किया है, और जल्द ही वे अपने मनचाहे विद्यालयों में स्थानांतरित हो जाएंगे। वहीं, शासन के निर्देशानुसार, एक किलोमीटर से दूर भेजे गए पेयरिंग विद्यालयों की घर वापसी की प्रक्रिया भी शुरू की जा
रही है। जनपद के 200 विद्यालयों की पेयरिंग के बाद बच्चों और शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित किया गया था। बीएसए भूपेंद्र सिंह द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच की जा रही है, जल्द ही कुछ विद्यालयों की घर वापसी संभव हो सकेगी।
वीएसए ने बिना मान्यता के संचालित आधा दर्जन से अधिक स्कूलों पर कसा शिकंजा
लालगंज : क्षेत्र में विना मान्यता के चल रहे आधा दर्जन से अधिक स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने इन विद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए अनियमित कक्षाओं के संचालन को बंद करने के निर्देश दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार सिंह की जांच में क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक विद्यालय बिना मान्यता के कक्षाओं का संचालन करते पाए गए हैं। बीईओ ने ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए बीएसए को आख्या भेजी। बीएसए ने लालगंज क्षेत्र के बेनीमाधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया का पुरवा, जीएम पब्लिक स्कूल, विद्यासागर शिक्षा संस्थान मटियारा अगई, धर्मराज यादव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालूराम खजुरी, संजय गांधी विद्या मंदिर रायपुर तियांई, माता शांती देवी पब्लिक स्कूल, बैजनाथ प्राथमिक विद्यालय वर्मा नगर, राजवंत पब्लिक स्कूल अगई, सरस्वती ज्ञान मंदिर रानीगंज कैथौला, सावित्री ज्योतिबाफुले कान्वेंट स्कूल पयागीपुर के प्रबंधकों व प्रधानाध्यापकों को नोटिस के जरिए तीन दिवस के भीतर स्कूल संचालन बंद किये जाने के निर्देश दिए हैं। बीईओ ने बताया कि नोटिस को अमल में नहीं लाया गया तो ऐसे विद्यालयों के संचालकों के खिलाफ निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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