शैक्षिक संवर्ग समूह ख के पदों पर पदोन्नति कोटे में गड़बड़ी के आरोप
लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक संवर्ग समूह ख के पदों पर पदोन्नति कोटे से तैनाती में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। संघ ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पुरुष शाखा, महिला शाखा व निरीक्षण शाखा के पद पर हो रही पदोन्नति कोटे में बदलाव पर रोक लगाने की मांग की है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय व महामंत्री सत्यशंकर मिश्र ने समूह ख के पद पर पदोन्नति के लिए लोक सेवा आयोग में डीपीसी की बैठक कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीती 14 जुलाई को जारी पदोन्नति कोटे के बदलाव का नोटिफिकेशन नियम विरुद्ध है। खंड शिक्षा अधिकारियों के पास समूह ख (प्रधानाचार्य पद) के लिए शैक्षिक योग्यता भी नहीं है।
राजकीय शिक्षक संघ ने अपर मुख्य सचिव को भेजा पत्र
उन्होंने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया है कि 1992 की पदोन्नति नियमावली में जो पदोन्नति कोटा 61% पुरुष शाखा, 22% महिला शाखा व 17% निरीक्षण शाखा (डीआई) का निर्धारित था। वर्तमान में अधीनस्थ राजपत्रित (पुरुष/महिला) 5400 ग्रेड पे का पद है जबकि खंड अधिकारी 4800 ग्रेड पे का पद है। असमान ग्रेड पे होने के कारण उच्चतर पद (समूह ख) में एक साथ पदोन्नति गलत है। इसलिए जुलाई में जारी पदोन्नति कोटा पुरुष-महिला (33-33%) व खंड शिक्षा अधिकारी 34% करना नियम विरुद्ध है। पदाधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए राजकीय शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग उठाई है। ब्यूरो
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