प्रयागराज : प्रदेश की बेसिक शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। नियमावली में सभी पद सीधे भर्ती से भरे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पदोन्नति कोटा बरकरार रखने को लेकर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश को सही ठहराया। इसके बाद नियमावली संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। शासन से मंजूरी मिल जाने के बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रदेश में बीईओ के सृजित 1031 पदों में 150 से ज्यादा रिक्त हैं।
बीईओ पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूर्ण कराएगा। इस भर्ती में अर्हता को लेकर भी विवाद था, जिसका निस्तारण कर लिया गया है। अर्हता के संबंध में प्रस्तावित किया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षा स्नातक (बीएड) की उपाधि अभ्यर्थी के पास होनी चाहिए।
अभी समकक्षता को लेकर विवाद के कारण भर्ती अटकी थी। अर्हता स्पष्ट हो जाने से चयन प्रक्रिया बिना रुकावट के पूरी हो सकेगी। नियमावली गजट हो जाने पर रिक्त पदों का अधियाचन भेजकर चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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