प्रेस नोट:उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-21 एवं नियम 24 में संशोधन किया जाना। – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से नियमावली के नियम 21 में एक कैलेन्डर वर्ष में 06 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किये जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने की व्यवस्था लायी जा रही है।

* इसी प्रकार नियम-24 में 01 माह के मूल वेतन के स्थान पर 02 माह से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिये जाने के अलावा प्रत्येक 05 वर्ष व्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 01 वर्ष की अवधि ब्यतीत होने पर अचल सम्पत्ति घोषित करने की व्यवस्था लायी जा रही है।

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