69000 शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, सभी पक्ष 5 पेज में दाखिल करें अपनी दलीलें
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित आरक्षण विसंगतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 सितंबर को तय की गई है।
सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकीलों द्वारा अलग-अलग फाइलें पेश करने पर नाराजगी जताई। पीठ ने दो-टूक टिप्पणी करते हुए कहा कि बहस के दौरान बार-बार फाइलें बदलना स्वीकार्य नहीं होगा; सभी पक्ष पहले एक स्पष्ट नोट दाखिल करें कि उन्हें किस बिंदु पर बहस करनी है।
अदालत द्वारा जारी प्रमुख निर्देश
●शनिवार तक संयुक्त संकलन: वादी और प्रतिवादी—दोनों पक्षों की ओर से पेश होने वाले सभी वकील आपस में समन्वय कर मुख्य तर्कों और जरूरी दस्तावेजों का एक संक्षिप्त संकलन (कंपाइलेशन) शनिवार तक जमा करें।
●5 पेज की सीमा: संयुक्त संकलन के बाद सभी पक्षों को रविवार तक अधिकतम 5 पेज का संक्षिप्त ड्राफ्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।
●प्रत्येक पक्ष से केवल एक दस्तावेज: अदालत का समय बचाने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक पक्ष की ओर से केवल एक ही लिखित दलील और कंपाइलेशन स्वीकार किया जाएगा।
●आगामी बहस का आधार: कोर्ट ने साफ किया है कि 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में बहस केवल इसी 5 पेज के कंपाइलेशन के दायरे में सीमित रहेगी।
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