प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन में की गलती सुधारने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई लापरवाही को बाद में सुधारने का अवसर दिया गया तो विवादों का पिटारा खुल जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रेखा पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने 2022 में इंस्ट्रक्टर चयन के लिए आवेदन किया था। उसके पास इंस्ट्रक्टर पद के लिए जरूरी योग्यता, डिप्लोमा व नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट था। उसने ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा का विवरण दिया और एनटीसी का उल्लेख नहीं किया।
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