नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं है। दोनों अधिकार एक-दूसरे से अलग और पूरी तरह कानून के तहत संचालित होते हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, आर. महादेवन की पीठ ने राजस्थान में जिला दुग्ध संघों से जुड़े चुनावी विवाद पर फैसले में कहा गया कि चुनाव लड़ने का अधिकार अलग है, जिस पर योग्यता, अयोग्यता व अन्य शर्तें लागू की जा सकती हैं।
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