प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 1921 की धारा-21 निरस्त कर दिए जाने से अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। शिक्षकों को सेवा सुरक्षा देने वाली धारा निरस्त होने के बाद विद्यालयों के प्रबंधक प्रदेश भर में कई शिक्षकों को बर्खास्त कर चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री डा. संतोष कुमार शुक्ल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पाण्डेय को मांगपत्र सौंपकर धारा-21 को शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में जोड़ने की मांग की।
शिक्षक डा. अभिषेक मिश्रा व डा. राघवेंद्र सिंह के साथ दिए गए मांगपत्र में प्रदेश मंत्री ने बताया है कि धारा-21 के रहने पर प्रबंधकों को कार्यवाही करने के पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अनुमति लेनी होती है, लेकिन नए आयोग में यह धारा नहीं होने से प्रबंधक मनमाने ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं, जिससे शिक्षक परेशान हैं। तर्क दिया गया है कि जब नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती है तो अध्यापकों की सेवा सुरक्षा संबंधी अंतिम निर्णय भी इसी आयोग के कार्यक्षेत्र में होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती-2013 के चार मंडलों अलीगढ़, देवीपाटन, वाराणसी और प्रयागराज का पैनल भी यथाशीघ्र जारी किए जाने की मांग की गई है, ताकि चयनित प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण कर सकें। इस भर्ती का परिणाम 13 नवंबर 2022 को जारी हुआ था।
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