तत्काल सुनवाई को ईमेल या पत्र भेजा जाए सीजेआई

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 नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया।

आमतौर पर वकील दिन की कार्यवाही की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उनका उल्लेख करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं होगा। केवल ईमेल या लिखित पर्ची/पत्र द्वारा ही उल्लेख किया जाएगा। बस, तत्काल सुनवाई की आवश्यकता के कारण बताना होगा।

तत्काल सुनवाई को ईमेल या पत्र भेजा जाए सीजेआई

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