बरेली। मकर संक्रांति पर शासनादेश के तहत जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित
किया है। पूर्व में जारी सार्वजनिक अवकाश की सूची में यह निबंधित अवकाश था। इसके स्थान पर अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ है। इस दिन सरकारी कार्यालय, परिषदीय व निजी स्कूल, कॉलेज नहीं खुलेंगे।
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