दो साल में दूसरी बार मातृत्व अवकाश पर कोई रोक नहीं
लखनऊ, । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पहले मातृत्व अवकाश के दो वर्ष के भीतर दूसरी बार मातृत्व अवकाश लेने पर कोई रोक नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने याची सीमा की ओर से अधिवक्ता प्रशांत देव सिंह द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने 20 जुलाई 2026 को मातृत्व अवकाश अस्वीकार करने वाले आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारी को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को 17 जून 2026 से 13 दिसंबर 2026 तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश तत्काल स्वीकृत कर सभी परिणामी सेवा लाभ दिया जाए।
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