शिक्षकों से दिव्यांग वाहन भत्ता वसूली का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिले के शिक्षकों के लिए राहत भरा आदेश पारित किया है।
आदेश खारिज: अदालत की एकलपीठ (न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान) ने वाराणसी में शिक्षकों से दिव्यांग वाहन भत्ते की वसूली के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है।
बीएसए को निर्देश: मामले को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के पास वापस भेजते हुए दो महीने के भीतर नियमानुसार नया और सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि: बीएसए ने 25 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर जून 2022 से शिक्षकों को भुगतान किए गए दिव्यांग वाहन भत्ते की रिकवरी (वसूली) का निर्देश दिया था, जिसे शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचियों ने मांग की थी कि शासन के 22 अगस्त 2019 के आदेश के मुताबिक उन्हें संशोधित दरों पर भत्ता दिया जाए और काटी गई राशि वापस की जाए।
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