प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बगैर किसी अधिकारिता के शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल अपील खारिज करने के बीएसए के आदेश को अवैध माना है। मामले में बीएसए जौनपुर से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पूछा है कि किस अधिकार से उन्होंने बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल अपील खारिज की है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्राथमिक विद्यालय हरिपुर सुजानगंज जौनपुर में कार्यरत रहे शिक्षक सुशील कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई का अधिकार मेम्बर सेक्रेटरी बेसिक एजूकेशन बोर्ड को है न कि बीएसए को है।
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