आयकर पोर्टल पर जारी हुआ ITR-3 फॉर्म, करदाताओं को मिली बड़ी सुविधा
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर-3 (ITR-3) फॉर्म की ऑनलाइन ई-फाइलिंग सुविधा आयकर पोर्टल पर शुरू कर दी है। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की।
आईटीआर-3 विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए होता है जो किसी व्यवसाय (Business) या पेशे (Profession) से आय अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिनकी आय का स्रोत व्यवसाय या पेशे से होने वाला लाभ है, उन्हें यह रिटर्न फॉर्म भरना आवश्यक होता है।
व्यवसायियों और पेशेवरों को मिलेगी राहत
आयकर विभाग के अनुसार, पोर्टल पर नई सुविधा शुरू होने से देशभर के व्यवसायियों और पेशेवरों को रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी। अब पात्र करदाता बिना किसी अतिरिक्त इंतजार के अपनी आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
विशेषज्ञों की सलाह: जल्दबाजी न करें
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश कंपनियों ने कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी कर दिया है, लेकिन कई मामलों में अभी भी AIS और TIS जैसे डेटा पूरी तरह अपडेट नहीं हुए हैं। ऐसे में करदाताओं को एक-दो सप्ताह प्रतीक्षा कर अंतिम तिमाही के सभी आंकड़े अपडेट होने देना चाहिए।
विशेषज्ञों के अनुसार, डेटा पूरी तरह अपडेट होने के बाद रिटर्न दाखिल करने से त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है और रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी तेज होती है।
इस श्रेणी के करदाता 31 अगस्त तक भरें फॉर्म
आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-3 दाखिल करने की अंतिम तिथि करदाता की श्रेणी पर निर्भर करेगी।
- जिन मामलों में खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
- वहीं जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट अनिवार्य है, उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक अपना आईटीआर-3 दाखिल करना होगा।
समय पर रिटर्न भरने के फायदे
समय से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने से करदाताओं को कई लाभ मिलते हैं। इससे रिफंड जल्दी प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, दस्तावेजी त्रुटियों को समय रहते सुधारा जा सकता है और भविष्य में किसी प्रकार की कर संबंधी परेशानी से भी बचा जा सकता है।
आयकर विभाग ने पात्र करदाताओं से समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आईटीआर-3 दाखिल करने की अपील की है।
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