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संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का रुका वेतन होगा जारी, शासनादेश जारी

लखनऊ। निर्धारित समय सीमा तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज न करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऐसे कार्मिकों का जनवरी और फरवरी माह का रोका गया वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, उनकी पदोन्नति (Promotion) पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 10 मार्च 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया था, उनका जनवरी और फरवरी माह का वेतन रोक दिया गया था। अब उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए वेतन जारी करने का निर्णय लिया गया है।

47 हजार से अधिक कर्मचारियों ने नहीं दिया था विवरण

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक 47 हजार से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। इसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मार्च 2026 कर दी थी।

पदोन्नति पर रहेगा प्रभाव

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक संपत्ति का विवरण नहीं दिया, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

26 फरवरी 2026 के शासनादेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को विदेशी यात्रा या प्रतिनियुक्ति (Deputation) के लिए आवश्यक विजिलेंस क्लीयरेंस भी नहीं दी जाएगी।

वेतन जारी, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी

सरकार ने कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान को मंजूरी दे दी है, लेकिन संपत्ति विवरण न देने के मामलों में विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। शासन का उद्देश्य कर्मचारियों को राहत देने के साथ-साथ संपत्ति विवरण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।

इस निर्णय से हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनका जनवरी और फरवरी माह का वेतन अब जारी किया जा सकेगा।

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