हाईकोर्ट ने कहा, शौकिया आदेश पारित नहीं करते
लखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अफसरों द्वारा टालमटोल या खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामे दाखिल करने पर खासी नाराजगी जताई है। कहा, हम सिर्फ अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज़ किए जाने के लिए आदेश पारित नहीं करते हैं। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने निदेशक, पंचायती राज समेत जिला प्रशासन, बहराइच की ओर से एक मामले में जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने वाले अधिकारी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही न्यायालय ने 10 सितंबर को उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का भी आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से बहराइच के दिहवा खुर्द गांव को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया।
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