प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन के विशेष सचिव को सीएनएम वाराणसी की निःशक्तजन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र नई दिल्ली की सेवा को पेंशन में जोड़ने पर दो माह में विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार के दिल्ली सरकार से करार के अभाव में निःशक्तजन की सेवा जोड़ने से इनकार करने के विशेष सचिव के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र एवं जस्टिस शशिकांत गुप्ता की खंडपीठ ने अरविंद त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची 20 सितंबर 2004 को निःशक्तजन प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा नई दिल्ली में इंस्ट्रक्टर पद नियुक्त हुआ था।
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