प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष रूप से प्रधानाध्यापकों को सरप्लस घोषित कर अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित करने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अनेक शिक्षकों का मानना है कि इस प्रक्रिया का दूरगामी प्रभाव परिषदीय विद्यालयों की संरचना एवं अस्तित्व पर पड़ सकता है।
इस बार समायोजन प्रक्रिया के लिए संबंधित जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है।
ऐसे सभी शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक जिनका नाम सरप्लस सूची में सम्मिलित किया गया है, वे इस पोस्ट के साथ संलग्न प्रत्यावेदन की एक प्रति अपने जनपद के जिलाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को साधारण डाक, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही उसकी एक छायाप्रति अपने अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।
आशा है कि उक्त प्रत्यावेदन का अवलोकन करने तथा उसमें उल्लिखित न्यायिक आदेशों एवं विधिक तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी विषय का समुचित संज्ञान अवश्य लेंगे।
Note :- इस एप्लीकेशन को जिला-अधिकारी के माध्यम से बीएसए कार्यालय में प्रेषित करवाने का प्रयास अवश्य करें बाकी जगह के लिए आपको निर्देशित कर दिया है । आपकी स्वयं की मेहनत ही आपके लिए सही दिशा में कार्य करेगी और हो सके तो एक जिले से अधिक से अधिक शिक्षक एक ही एप्लीकेशन को हस्ताक्षर कराकर जिला-अधिकारी को दें बाकी डाक सभी शिक्षक अवश्य भेजें ।
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