नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा नीट-पीजी, 2024 के प्रारूप में अंतिम समय में किए गए बदलाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ‘बहुत ही असामान्य’ है और इससे छात्रों में ‘अवसाद’ पैदा हो सकता है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 27 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह मुद्दा 11 अगस्त को आयोजित नीट-पीजी के परीक्षा प्रारूप, अंकों के सामान्यीकरण, उत्तर कुंजी के खुलासे और प्रश्नपत्रों में अंतिम समय में किए गए बदलाव से संबंधित है।
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