एडेड कॉलेज के शिक्षकों को भी ग्रेच्युटी
प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों (एडेड कॉलेजों) के ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने एडहॉक और नियमित के रूप में सेवाएं दी हैं ग्रेच्युटी पाने का हकदार माना है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन व अन्य परिलाभों के लिए अहर्कारी सेवा में एडहॉक और नियमित दोनों सेवाओं को जोड़ा जाएगा।
श्यामा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। याची के पति कलंदर त्रिपाठी आदर्श इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में वर्ष 1988 में एडहॉक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। 1998 से नियमित किया गया। 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
मंडलीय उप शिक्षा निदेशक मिर्जापुर ने याची को ग्रेच्युटी के भुगतान से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एक मार्च 2021 के शासनादेश के अनुसार याची की पेंशन हेतु अहर्कारी सेवा उसके नियमित होने की तिथि से जोड़ी जाएगी और नियमित होने की तिथि से याची के पति की कुल 14 वर्ष की सेवा होती है, जो की ग्रेच्युटी भुगतान के लिए अहर्कारी सेवा नहीं है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि एक मार्च 2021 का शासनादेश याची पर प्रभावी नहीं होगा। याची के पति की कुल सेवा एडहॉक और नियमित मिलाकर के 23 वर्ष तीन माह होती है। इसलिए वह ग्रेच्युटी की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि नियमावली 1964 के अनुसार एडहॉक और नियमित सेवा को जोड़कर अहर्कारी सेवा मानी जाएगी।
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