बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक
विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय की 29334 पदों की शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर याची अभ्यर्थी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लडी और अंततः निर्णय उनके पक्ष में हुआ, लेकिन विभागीय लेटलतीफी के कारण चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। विभागीय निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से इस भर्ती के रिक्त पदों का ब्योरा आरक्षणवार मांगा, लेकिन सात जिलों से विवरण प्राप्त नहीं होने से चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विज्ञापन अटका है।
यह भर्ती वर्ष 2013 में आरंभ हुई थी और सात राउंड काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी गई। आठवें राउंड की काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को जनवरी-फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच काउंसलिंग कराने के बावजूद तैनाती मिलने से वंचितों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अवसर दिया गया। प्रक्रिया चल ही रही थी कि सरकार बदलने पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। ऐसे में वंचित अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को निर्णय दिया कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटआफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जिन्होंने 31
दिसंबर 2019 से पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। इसके बाद 19 जुलाई को शासन के उप सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप चयन के निर्देश दिए। सचिव ने इस भर्ती के रिक्त पदों का विवरण सभी बीएसए से मांगा। परिषद सचिव ने अविलंब रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि याची अभ्यर्थियों के चयन के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जल्द जारी किया जा सके।
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