सरकार द्वारा दिए गए हलफ़नामे में केवल इतना उल्लेख किया गया है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले और 50 से अधिक छात्रसंख्या वाले विद्यालय बंद नहीं किए जाएँगे।
लेकिन आज हम इसी बिंदु पर मेनशन करेंगे कि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि किन विद्यालयों का मर्ज हुआ, किनका डी-मर्ज किया गया। साथ ही, बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए यह मामला अत्यंत तात्कालिक है और इसे तुरंत सुना जाए।
यदि प्रभु की इच्छा हुई तो अदालत आज या डेट फ़िक्स करके निरंतर बहस करवाकर इस मामले को फाइनल भी कर सकती है। लेकिन यह देखना होगा कि अदालत का रुख कैसा रहता है।
शेष mentioning के बाद मैं आप सभी को अपनी ओर से अवगत करा दूँगा।
#rana
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