लखनऊ, राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आने वाली बाधा दूर कर दी है। कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर साफ कर दिया है कि समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग के वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति की जा सकती हैं। प्रमुख सचिव कार्मिक एम. देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागों को निर्देश भेज दिया है।
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण की सुविधा दे रखी है। इसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तय की गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में 4 अगस्त 2022 को शासनादेश जारी करते हुए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन इसमें समूह ‘ग’ से इसी वर्ग में वरिष्ठ पदों पर और समूह ‘ख’ से समूह ‘ख’ के वरिष्ठ पदोन्नति की स्थिति साफ नहीं हो पाई थी।
इसके चलते समूह ‘ग’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग में पदोन्नति देने को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी थी। इसको लेकर विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए कार्मिक विभाग से राय मांगने के साथ ही कोर्ट में मामला जाने लगा था। कोर्ट ने इस संबंध में कार्मिक विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके आधार पर ही दिव्यांगजनों को पदोन्नति देने को लेकर स्थिति पूरी साफ कर दी गई है। समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ और समूह ‘ग’ से इसी वर्ग में पदोन्नति की जा सकेगी। समूह ‘ग’ में कई पद कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ तक आते हैं। इसी तरह समूह ‘ग’ से ‘ख’ और समूह ‘ख’ से इसी वर्ग में पदोन्नति की जा सकेगी।
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