ARP : पूर्व में कार्यरत एआरपी की नए आवेदन हेतु आवेदन करने की अनुमति देने हेतु हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज, मामला तीन दिनों के अंदर संबंधित उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत करने और संबंधित द्वारा विधि अनुसार निर्णय लेने का आदेश
ARP : पूर्व में कार्यरत एआरपी की नए आवेदन हेतु आवेदन करने की अनुमति देने हेतु हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज,
मामला तीन दिनों के अंदर संबंधित उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत करने और संबंधित द्वारा विधि अनुसार निर्णय लेने का आदेश
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामला तीन दिनों के अंदर संबंधित उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाए। अधिकारी को कानून के अनुसार, पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी किसी भी टिप्पणी का निर्णय पर सीधा प्रभाव न पड़े।
कोर्ट आदेश का अर्थ निम्नलिखित है:
🔴 कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के Additional Chief Secretary/Principal Secretary (मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव) को निर्देश दिया है कि वे संबंधित मामले में तीन दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें।
🔴 इसके बाद, जवाबदेह अधिकारी (Respondent No. 1) को एक सप्ताह के भीतर मामले का निर्णय लेना होगा।
🔴 निर्णय लेने के दौरान, संबंधित अधिकारी को कानून के अनुसार कार्य करना होगा।
🔴 कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्णय लेने में इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लिया जाना चाहिए, न कि कोर्ट की किसी विशेष टिप्पणी से प्रभावित होकर।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामला तीन दिनों के अंदर संबंधित उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाए। अधिकारी को कानून के अनुसार, पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी किसी भी टिप्पणी का निर्णय पर सीधा प्रभाव न पड़े।
🔵 कोर्ट ऑर्डर 👇
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