218 विद्यालयों के स्टाफ का वेतन रोकने पर संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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शाहजहांपुर

 उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 218 विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोके जाने पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। संघ के प्रतिनिधियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर इस आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा।

संघ के जिला अध्यक्ष मुनीश मिश्र और जिला मंत्री देवेश बाजपेई ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि 30 सितंबर 2025 को जारी आदेश के माध्यम से जनपद के 218 विद्यालयों में कार्यरत सभी स्टाफ का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई छात्र संख्या और ड्रॉप बॉक्स से आयात (इम्पोर्ट) में अंतर को आधार बनाकर की गई है। संघ ने कहा कि यह आदेश माननीय न्यायालय, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और उच्चाधिकारियों के आदेशों की पूर्ण अवहेलना है। शिक्षकों ने अपने सेवित क्षेत्रों में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया है और इसका प्रमाणपत्र खण्ड

शिक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में कहा गया कि स्कूल चलो अभियान 2025-26 के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 27 मार्च 2025 में स्पष्ट उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन कराया जाए, परंतु किसी विद्यालय के लिए नामांकन का न्यूनतम या अधिकतम लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। संघ ने कहा कि नामांकन में कमी जन्म दर घटने, सरकारी आवासीय विद्यालयों के खुलने और रोजगार के कारण अन्य राज्यों में प्रवासन बढ़ने से स्वाभाविक रूप से हुई है। इसके अलावा, निजी विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों के संचालकों द्वारा अपने यहां नामांकित विद्यार्थियों का यू-डायस पोर्टल पर इम्पोर्ट न करना भी

परिषदीय विद्यालयों के ड्रॉप बॉक्स के खाली न होने का मुख्य कारण है। शिक्षकों ने कई बार इस विषय में खंड शिक्षा अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। संघ ने अपने ज्ञापन में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के 22 मार्च 2024 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी का वेतन या वेतनवृद्धि रोकना अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बिना अनुशासनात्मक प्रक्रिया अपनाए वेतन रोकने का आदेश अवैधानिक है। संघ ने मांग की है 30 सितंबर 2025 के उस आदेश को, जिसके तहत 218 विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन रोका है, तत्काल निरस्त किया जाए। अन्यथा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। ज्ञापन पर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र पाल प्रजापति, जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी, जिला संयुक्त मंत्री डॉ. विनय गुप्ता, पुवायां अध्यक्ष अश्विनी अवस्थी के हस्ताक्षर हैं।

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