● पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का मामला, बोर्ड के सचिव को आदेश ● याचियों को चार सप्ताह में आवेदन करें, छह सप्ताह में प्राप्तांक बताए जाएं
प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में याची अभ्यर्थियों को मिले अंकों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि याची चार सप्ताह में आवेदन करें और भर्ती बोर्ड के सचिव उसके बाद छह सप्ताह नियमानुसार उनके प्राप्तांक की जानकारी दें। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मोहित सिंह व 10 अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय का कहना था कि याचियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। 60,244 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए 45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
लिखित परीक्षा में 1,72,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। शारीरिक दक्षता के बाद 1,27,000 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। गत 13 मार्च को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 2017 की नियमावली का पालन नहीं किया गया। 2015 की नियमावली के अनुसार मनमानी कार्यवाही की गई है। याचियों को प्राप्तांक नहीं बताए गए हैं जबकि नियमावली के अनुसार उन्हें बताए जाने चाहिए।
याचिका में लिखित परीक्षा के अंकों का खुलासा किए जाने की मांग की गई थी।
सरकारी वकील का कहना था कि याचियों के अलावा किसी ने शिकायत नहीं की है। सभी को अंक मुहैया कराए गए हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि जब याचियों ने शिकायत की है तो उन्हें अंक की जानकारी दी जाए।
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