दिव्यांग शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर बड़ी पहल, शासन से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का अनुरोध
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दिव्यांग शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग के संयुक्त निदेशक ने 24 अगस्त 2026 को माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशकों को पत्र भेजकर दिव्यांग शिक्षकों के स्थानांतरण प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
पत्र में बताया गया है कि महासचिव, दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश द्वारा 20 अगस्त 2026 को पत्र के माध्यम से दिव्यांगजनों के गृह जनपद में स्थानांतरण से पहले ही आदेश किए जाने की जानकारी दी गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत दिव्यांग शिक्षकों की सूची भी संबंधित पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई है।
गृह जनपद में तैनाती का प्रावधान
पत्र में शासनादेश दिनांक 4 जून 2026 का हवाला देते हुए बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कार्मिक विभाग के 5 मई 2026 के शासनादेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि दिव्यांग कर्मचारियों के स्थानांतरण अनुरोधों पर पद की उपलब्धता के आधार पर उनके गृह जनपद में तैनाती के लिए विचार किए जाने की व्यवस्था है।
प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का अनुरोध
संयुक्त निदेशक ने संबंधित अधिकारियों से दिव्यांग शिक्षकों के प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह मामला दिव्यांगजनों के हितार्थ है और इसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई अपेक्षित है।
इस पत्र के सामने आने के बाद गृह जनपद में स्थानांतरण की मांग कर रहे दिव्यांग शिक्षकों के बीच उम्मीद जगी है कि उनके प्रकरणों पर नियमानुसार जल्द कार्रवाई हो सकती है।
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