स्कूल जाने वाली सड़क के लिए NOC जारी करने का आदेश, हाईकोर्ट ने वन विभाग को दिए निर्देश
प्रयागराज। हमीरपुर के चंदपुर गांव में 200 से अधिक स्कूली बच्चों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल तक जाने वाली सड़क के निर्माण का रास्ता साफ करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने वन विभाग को सड़क निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जल्द जारी करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामला चंदपुर गांव से स्कूल तक जाने वाली करीब 1.6 किलोमीटर सड़क के निर्माण से जुड़ा है।
200 से अधिक बच्चों की समस्या का लिया संज्ञान
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार ने करीब 1.81 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हालांकि, सड़क का करीब 1.6 किलोमीटर हिस्सा वन भूमि में आने के कारण निर्माण के लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है।
जानकारी के अनुसार, सड़क निर्माण को वर्ष 2015 में मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन आवश्यक NOC जारी न होने के कारण परियोजना बाद में रद्द कर दी गई थी।
NOC जारी करने में तेजी के निर्देश
हाईकोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिया कि NOC की प्रक्रिया को सामान्य गति से नहीं, बल्कि शीघ्रता के साथ पूरा किया जाए, ताकि सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ सके और स्कूली बच्चों को आवागमन में राहत मिल सके।
कोर्ट के इस आदेश से चंदपुर गांव के 200 से अधिक स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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